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यूसीसी में सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान, सैनिक द्वारा बिना हस्ताक्षर के लिखी वसीयत होगी मान्य

यूसीसी में सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान, सैनिक द्वारा बिना हस्ताक्षर के लिखी वसीयत होगी मान्य

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष अभियानों में तैनात सैनिक विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत कर सकते हैं। यदि किसी सैनिक के पास वसीयत बनाने के लिए लिखित निर्देश हैं, लेकिन उसे लिखित वसीयत का रूप देने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे निर्देश भी वसीयत बनाने के लिए वैध माने जाएंगे।

 

सैनिक द्वारा बिना हस्ताक्षर के लिखी वसीयत होगी मान्य

विशेष अभियानों में रहने वाले सैनिकों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत की व्यवस्था की गई है

समान नागरिक संहिता में विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत के बिंदु पर प्रावधान किया गया है

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई सैनिक, वायुसैनिक या नौसेना अधिकारी किसी विशेष अभियान में है, तो वह विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत कर सकता है।

सैनिक द्वारा बिना हस्ताक्षर के लिखी वसीयत होगी मान्य

 

सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है]

 

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई सैनिक, वायुसैनिक या नौसेना अधिकारी किसी विशेष अभियान में है, तो वह विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बना सकता है।

सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है

 

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